आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलावर को एक बुरी खबर आई।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार्य किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।