हरियाणा के INLD विधायक अभय चौटाला विधानसभा से निष्कासन की कार्रवाई के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दे चुके हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए आज की डेट तय की है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के साथ हिसार एयरपोर्ट को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ कहासुनी होने के बाद उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई की गई है।

अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया के नियम 104(क) और (ख) का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में उन्होंने बताया है कि विधानसभा स्पीकर ने असंवैधानिक एवं नियमों के खिलाफ जाकर उनके निष्कासन का फैसला लिया है। विधानसभा प्रक्रिया की नियमावली 104(क) के तहत विधान सभा स्पीकर सदन चलने के केवल उसी दिन के लिए ही नेम कर सकता है। दूसरा, विधानसभा की नियमावली 104(ख) के तहत किसी भी विधानसभा सदस्य को नेम करने के लिए स्पीकर को सदन में एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है।

अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें 21 और 22 फरवरी के लिए निष्कासित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की नियमावली को ताक पर रख कर ऐसा असंवैधानिक आदेश पारित किया है इसलिए उन्हें मजबूरन हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा।

हरियाणा बजट सत्र 2023-24 की दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान अभय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर बहस हो गई थी। अभय चौटाला के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनके पास किसी तरह के कोई सबूत हैं तो वह उसको लेकर आएं उसकी जांच कराई जाएगी।

इस पर अभय चौटाला ने दुष्यंत पर पर्सनल आरोप लगाए कि उनकी कंपनी ने जमीन खरीदी है। दुष्यंत ने कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो अभय चौटाला के खिलाफ वे प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। विवाद बढ़ने पर यह कार्रवाई भी कर दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *