हरियाणा/भव्या नारंग: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, योजना के नियम व दिशा निर्देशों के अनुसार, वे जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, वे इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 7 दिन पहले तक यदि किसान, जिसने ऋण लिया हो, उसने योजना से ऑप्ट- आउट नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में बोल रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को कुछ भ्रांति है, इसलिए उन्हें जागरूक करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। केवल दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त नियम के अंतर्गत योजना के तहत प्रीमियम भुगतान के लिए ऋणी किसानों की सहमति मानी जाती है।
उन्होंने बताया कि स्कीम की रजिस्टर करने से 7 दिन पहले तक किसान पूर्व सूचना दे सकते हैं, अगर कोई किसान ये सूचना देता है तो उनके प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी। यदि कोई ऋणी किसान 7 दिन पहले तक सूचना नहीं देता तो उनका प्रीमियम काटा जाता है।