हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक (2023) और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स ( COTP ) संशोधन विधेयक (2023) को लेकर सरकार ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है।

3 जनवरी को होने वाली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में दोनों विधेयकों को लेकर प्रस्ताव को पास किया जाएगा।

दोनों विधेयक गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के महकमे से संबंधित हैं। विज ने गृह विभाग के अधिकारियों को इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट मीटिंग में रखने के ऑर्डर दिए हैं।

कैबिनेट से पास होने के बाद दोनों विधेयकों को गवर्नर के पास भेजा जाएगा, जहां उनकी मंजूरी के बाद वह 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस के रूप में पास हो जाएगा। ऑर्डिनेंस को फिर फरवरी में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

हरियाणा में सड़क पर शव रखकर जाम करने के मामलों को रोकने के लिए गृह विभाग ने हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक 2023 तैयार किया है।

विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन आखिरी समय में विधेयक को विधानसभा में भेजने पर स्पीकर ने उसे वापस लौटा दिया था।

सरकार अब इसे आर्डिनेंस के तौर पर ला रही है। इस विधेयक में राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में सड़क पर शव रखकर जाम लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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