घरौंडा/करनाल/समृद्धि पराशर: घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ियों (समूह ए, बी और सी) सेवा अधिनियम 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मंजूरी प्रदान करने पर आभार प्रकट किया है।
विधायक ने बताया कि संशोधनों के अनुसार अब स्पोर्टस इवेंटस का अर्थ खेलों में सीाी प्रतियोगिताएं हैं जो भार वर्ग तक सीमित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पहले खेल विभाग की किसी भी नीति नियम में इवेंट की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। यह संशोधन स्पोर्टस इवेंटस की परिभाषा को स्पष्ट कर उन खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जिनकी प्रतियोगिताएं ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई, राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नहीं खेली जाती है। ऐसे खिलाड़ी अब उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर नौकरी में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इसका फायदा जूनियर खिलाड़ियों को भी मिलेगा। इस संशोधन के होने से निसंदेह युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर युवाओं के हितों के लिए काम कर रही है।
विधायक ने विधुर व्यक्तियों तथा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के बारे में बताया कि इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी 2750 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, वे विधुर जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है तथा उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, वे भी 2750 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे। यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्तीय सहायता 60 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। उसके बाद पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाएगा।
विधायक कल्याण ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल हुआ है। सरकार द्वारा सभी वर्गों की भलाई के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं जिनका आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।