हरियाणा की नूंह हिंसा मामले में 19 सितंबर से जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाया।

मंगलवार को जमानत याचिका पर बहस के दौरान SIT की ओर से फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश वत्स कोर्ट में पेश हुए।

उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत में दलील दी कि आरोपी विधायक मामन खान को जमानत नहीं दी जाए।

उन्होंने कहा कि आरोपी के मोबाइल तथा लैपटॉप की साइबर सेल की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर आनी है, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि विधायक ने हिंसा में शामिल आरोपियों को उकसाया है। लगातार वह उनके संपर्क में रहे हैं।

दलील सुनने के बाद अदालत ने मामन खान को 18 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत यह शर्त लगाते हुए दी कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

SIT जो तकनीकी साक्ष्य पेश करेगी, उसके आधार पर अदालत अगली सुनवाई में यह तय करेगी कि जमानत नियमित की जाए या रद्द कर दी जाए।

बता दें कि विधायक मामन खान को 4 मुकदमों में से 30 सितंबर को FIR नंबर 149, 150 में जमानत मिल गई थी।

जबकि, मंगलवार को FIR नंबर 137 व 148 में जमानत के लिए आज सुबह 11 बजे दोनों पक्षों की कोर्ट में आधे घंटे बहस हुई।

जिसका निर्णय अदालत ने शाम 5 बजे सुनाते हुए विधायक को 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी।

कोर्ट और जेल में कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शाम 7 से 8 बजे तक विधायक मामन खान जमानत पर जेल से बाहर आएंगे।

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