भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत, इन दलों को अब अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक कागजात जमा करने के लिए कहा गया है।

हरियाणा में 15 ऐसे राजनीतिक दलों की एक सूची जारी की गई है। इन दलों को आयोग द्वारा सुनवाई का मौका दिया जा रहा है।

इसके लिए अलग-अगल टाइम और डेट भी उन्हें दिया गया है। इस दौरान यदि ये राजनीतिक दल समय पर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

इसके बाद, निर्वाचन आयोग इन दलों को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है।

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