हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम पर पंचकूला CBI स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटा दी है।
करीब 4 साल से इस मामले में ट्रायल पर रोक लगी थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब CBI कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी।
इस मामले में हुड्डा समेत 33 अन्य के खिलाफ पहले ही सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कुछ अफसर और बिल्डर भी सीबीआई ने आरोपी बनाए हैं।
2019 में CBI ने 80 हजार पेजों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। CBI ये चार्जशीट ट्रक में भरकर लाई थी।
27 अगस्त 2004 में इनेलो सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए सेक्शन-4 का नोटिस जारी किया। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई।
तत्कालीन सीएम हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ।
अवॉर्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी हुआ, पर इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखा 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली।
1600 करोड़ रुपए की 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ।