हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का फैसला कर लिया है।

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया है।

नई व्यवस्था के तहत राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से UPS का विकल्प चुन सकेंगे।

हालांकि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को भी विकल्प के रूप में बरकरार रखा गया है।

फिलहाल यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। बोर्ड-निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को UPS के लिए अभी इंतजार करना होगा।

UPS के लागू होने से सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी।

हालांकि विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम मान रही है।

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