हरियाणा के उन गांवों में शराब ठेके नहीं खोले जाएंगे, जहां पर गुरुकुल चल रहे हैं। आबकारी विभाग की नई एक्साइज पॉलिसी में इसका प्रावधान किया गया है।

गुरुकुल शिक्षा में शराब को व्यसन बताते हुए उससे दूर रहने की बात कही जाती है। आर्य जगत के लोगों द्वारा भी ऐसी मांग उठाई जाती रही है।

हरियाणा के शहरों में कॉलेजों से शराब ठेकों की दूरी अब कम हो गई है। पहले कॉलेज से 150 मीटर की दूरी तक शराब ठेका नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अब यह दूरी घटकर केवल 75 मीटर रह गई है। प्रदेश के ग्रामीण एरिया के 2 किलोमीटर में केवल 1 शराब ठेका ही खोला जाएगा।

इस दूरी में कोई दूसरी सब ब्रांच भी नहीं खोली जा सकती। उसके लिए भी इससे अधिक दूरी चाहिए।

वहीं शराब ठेका गांव की बाहरी फिरनी से 100 मीटर की दूरी पर होगा। फिर भी अगर कोई घर नजदीक आता है तो उसके मुखिया से एनओसी लेनी होगी।

अंग्रेजी शराब के रेट कर 15% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है जिस कारण अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का इजाफा होगा।

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